PAN-Aadhaar लिंक करने की खत्म होनेवाली है डेडलाइन, ये काम नहीं किया तो भरना होगा जुर्माना
PAN Aadhaar Link: पैन-आधार (Pan-Aadhaar Card) लिकिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है. क्योंकि आयकर विभाग ने 31 मार्च 2021 को आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट में निर्धारित किया है.
अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन-आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है.
अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन-आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है.
PAN Aadhaar Link: पैन-आधार (Panलिकिंग की डेडलाइन नजदीक आ रही है. क्योंकि आयकर विभाग ने 31 मार्च 2021 को आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट में निर्धारित किया है. अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन-आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है.
आयकर विभाग ने कहा है कि पैन नहीं पेश करने पर इनकम टैक्स (Income Tax) पैन कार्ड होल्डर्स को आयकर अधिनियम के तहत परिणाम भुगतने होंगे. दूसरे शब्दों में, ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक (Non-Pan Holders) माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा (Deadline for linking Pan-Aadhaar)
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अगर आपने पैन-आधार लिंक नहीं किया तो आपको कई परिणाम का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप किसी बैंक में जाते हैं और 50,000 रुपये से ज्यादा का अकाउंट खोलने या जमा / निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड देने की जरूरत होती है. अगर आप गलत या निष्क्रिय पैन देते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. प्रावधानों के तहत, ऐसे हर गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.
बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने और यहां तक कि 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन करने जैसे कई जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है. हालांकि, ऐसे सभी इनऑपरेटिव पैन कार्ड ऑपरेटिव हो जाएंगे और जब पैन कार्ड होल्डर पैन आधार लिंकिंग का कार्य करेगा. एक एसएमएस के जरिए ऐसा कर सकते हैं.
पैन-आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे करे लिंक (How to link PAN-Aadhaar card online)
आधार पैन को एक एसएमएस के माध्यम से जोड़ने के लिए, 567678 या 56161 पर एक एसएमएस (SMS) भेजना होगा. इस फॉर्मेट में करें एसएमएस
UIDAIPAN (12digit आधार नंबर) स्पेस (10 अंकों वाला पैन नंबर)
मतलब अगर किसी के पास आधार कार्ड नंबर ABCDXXXXXXXXXX और PAN कार्ड नंबर ABCXXXXXXX है तो एसएमएस का फॉर्मेट "UIDAIPANABCDXXXXXXXXXX ABCXXXXXXX" होगा.
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11:06 PM IST